जय श्री राम के नारे लगाने वाले से मारपीट करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज की FIR

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जालंधर में बीते दिन *जय श्री राम* के नारे लगाने के बाद हुए विवाद को लेकर जालंधर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करली गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नवी बारादरी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0177 में BNS की धारा 115 (2) ,126(2) ,351(2) व 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है… इन धाराओं के तहत व्यक्तियों पर बिना वजह किसी को रोकने ,मारपीट करने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कैसे बनता है और इन धाराओं के तहत व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है.. पुलिस ने चाहे मामला दर्ज कर लिया है लेकिन शहर के हिंदू संगठन अज्ञात व्यक्तियों पर नहीं बल्कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नाम सहित पर्चा दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में आज 11 बजे हिन्दू संगठन ओर भाजपा नेता श्री राम चौक (कंपनी बाग चौक) इक्कठे होकर आगे की रणनीति तय करेंगे।

क्या था मामला :-

जालंधर में गुरुवार शाम को घटित हुई इस मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस प्रशासन को एक लिखित दी गई है जिसमें उसने बताया है कि वह जालंधर के प्रेस क्लब चौक के पास से शाम करीब 4:00 बजे गुजर रहा था तो मुस्लिम समाज के लोग वहां से अपना मार्च निकाल रहे थे उनमें कुछ लोगों ने उसे रोका और अल्लाह हू अकबर का नारा बोलने के लिए कहा तो उसने जवाब में कहा कि मैं हिंदू हूं और जय श्री राम बोलूंगा जब उसने जय श्री राम बोला तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसपर हमला बोल दिया व उसकी स्कूटी की चाबी निकाल दी पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन से उसे हानि पहुंचाने वाले आसामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई है…

शिकायत मिलने के बाद देर रात को कार्वय करते हुए पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था..

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