पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ की जस्टिस मनीषा बत्रा ने आज मोगा सब जेल का विशेष निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों के लिए तैयार किए गए भोजन को स्वयं चखकर जेल में तैयार होने वाले खाने की गुणवत्ता का जायजा लिया।
उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और जेल अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा उनके मनोरंजन संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।
जस्टिस मनीषा बत्रा ने जेल में हवालातियों और कैदियों की बैरकों में जाकर उनके रहन-सहन और साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिए कि हवालातियों और कैदियों की नियमित मेडिकल जांच होती रहनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कैदियों और हवालातियों से अपील की कि वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें।
जस्टिस मनीषा बत्रा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स मोगा, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला की अदालतों का दौरा कर लोगों को मिल रही न्यायिक सेवाओं का निरीक्षण भी किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आम लोगों को अदालतों का अधिकतम लाभ और पूरी पारदर्शिता के साथ न्यायिक सेवाएं मिलनी चाहिए। न्याय सभी के लिए समान है। उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स मोगा में पौधा लगाकर पर्यावरण को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया।
इससे पहले डिप्टी कमिश्नर श्री सागर सेतिया और एसएसपी अजय गांधी ने उनका स्वागत किया।
कोर्टों की विशेष जांच करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिला बार एसोसिएशन और वकीलों के साथ भी उनकी विशेष बैठक हुई। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोगा मिस नीलम अरोड़ा तथा सत्र डिवीजन मोगा के सभी जज साहिबान भी उपस्थित थे।
जस्टिस मनीषा बत्रा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में नए बने ई-सेवा केंद्र तथा बाघापुराना में नई लिफ्ट का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि इन दोनों सुविधाओं से आम लोगों को न्यायिक सेवाएं और बेहतर तथा आसान तरीके से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए ई-सेवा केंद्र से लोग अपने केसों का स्टेटस आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे और इससे लोगों के कीमती समय की बचत होगी।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोगा मिस नीलम अरोड़ा ने कहा कि आम लोगों को न्यायिक सेवाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए जिला अदालतें पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ के दिशा-निर्देशों के तहत जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मोगा के माध्यम से लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं का पूरा लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सेवाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और लोक अदालतों में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा रहा है।

