घरों में रखे गए किरायेदारों और घरेलू नौकरों की सूचना निकटतम थाने में दर्ज करवाना अनिवार्य, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई होगी

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जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर, मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के गांवों की फिरनियों पर रूड़ियां आदि के ढेर लगाने तथा सड़कों के आसपास सामान्य किसानों द्वारा बर्मा (मेड़/खाल) की मिट्टी डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

 

श्री सागर सेतिया ने बताया कि जिला मोगा के गांवों की फिरनियों पर रूड़ियां आदि के ढेर लगाकर तथा अन्य तरीकों से लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं। इससे दोपहिया वाहन फिसल जाते हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है तथा जान-माल के नुकसान की आशंका रहती है। इसके अलावा ऐसे मामलों से आपसी झगड़े भी होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार तथा संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस आदेश को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

 

जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के सभी मकान मालिकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने घरों में रखे गए किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने निकटतम थाने में दर्ज करवाएं तथा उनका पंजीकरण भी सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए यह कदम आवश्यक है।

 

उपरोक्त दोनों आदेश 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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