जिला मजिस्ट्रेट ने होटल मालिकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए

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जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर, मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत सभी होटल मालिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

 

उन्होंने कहा कि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि, अवश्य लिया जाए। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही कमरा लेते हैं, तो कमरे में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग पहचान पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

 

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर सक्रिय (चालू) हो। इसकी पुष्टि दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके की जा सकती है। होटल में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी समय-समय पर संबंधित निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाए। यदि होटल मालिक इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

इसके अतिरिक्त, यदि होटल में ठहरने वाला कोई व्यक्ति या समूह आवश्यक जानकारी देने से इंकार करता है, तो होटल मालिक अथवा स्टाफ इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने को दें।

 

उन्होंने कहा कि होटलों में ठहरने वाले अपरिचित व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बढ़ते अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके।

 

यह आदेश 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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