जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेगाबालिन 300 एमजी कैप्सूल की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध

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जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में प्रेगाबालिन 300 एमजी (सिग्नेचर) कैप्सूल की बिक्री पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।

 

श्री सागर सेतिया ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज को प्रेगाबालिन का कैप्सूल या गोली लिखता है, तो संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा वह दवा केवल उतने ही दिनों के लिए दी जाएगी, जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने पर्ची पर लिखी है। पर्ची पर इस संबंध में स्टांप भी लगाया जाएगा और वह पर्ची केवल 7 दिनों तक ही वैध होगी।

 

यदि कोई केमिस्ट इस कैप्सूल या गोली की 75 एमजी से अधिक मात्रा की दवा अपने पास रखना चाहता है, तो उसे इस संबंध में ड्रग विभाग को सूचित करना होगा और प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में इसका रिकॉर्ड ड्रग विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।

 

उन्होंने डॉक्टरों को भी सुझाव दिया कि जहां बहुत जरूरी हो, वहीं मरीज को इस कैप्सूल या गोली की 75 एमजी से अधिक मात्रा लिखी जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। बिना रिकॉर्ड के इसकी बिक्री और खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

 

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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