राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को — जिला एवं सत्र न्यायाधीश

voice punjabtime
2 Min Read

 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा, सुश्री नीलम अरोड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नई दिल्ली तथा माननीय चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार 12 सितंबर 2026 को जिला मोगा में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है।

 

उन्होंने बताया कि मोगा तथा सब-डिवीजनों बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में अदालतों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन चरण पर पहुंचे समझौते योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है।

 

इस लोक अदालत में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे से संबंधित मामले, जमीन-जायदाद के विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंसिंग के मामले, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट, श्रम संबंधी मामले** आदि लगाए जा सकते हैं।

 

इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोक अदालतों के माध्यम से जहां आम लोगों को राहत मिलती है, वहीं लोगों के समय और पैसे की भी बचत होती है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त होती है और आपसी भाईचारा बढ़ता है।

 

उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में फैसला होने के बाद मामले में जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। लोक अदालत के फैसले को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने मामलों का लोक अदालत में निपटारा करवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

 

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *