एडिशनल सेशन जज की अदालत द्वारा नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए।20 साल कैद,60 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी अनुसार थाना धर्मकोट पुलिस ने बताया कि 22 नबंवर 2024 को थाना क्षेत्र में रहती 17 साल की लड़की ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि जुलाई 2024 को उसके माता-पिता काम करने घर से बाहर गए हुए थे। उस समय वह घर पर अकेली थी। दोपहर के समय तेजिंदर सिंह सनी मोटरसाइकिल पर उसके घर आया और उसे धमकी देते हुए जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर रेडवां ले गया। वहां ले जाकर उसने बिना उसकी मर्जी के जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसे घर के नजदीक छोड़कर चला गया। उसके बाद वह अकसर उसके साथ बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता रहा। तेजिंदर सिंह से परेशान होकर उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने तेजिंदर सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की से जबरन संबंध बनाने व पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था।
शुक्रवार को अदालत द्वारा केस की सुनवाई करते हुए। आरोपी तेजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।

