जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

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जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी डोर (चाइना डोर) की बिक्री, भंडारण तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने बताया कि जिला मोगा में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है और इसके लिए चाइना डोर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी होने के कारण अत्यंत मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथों और उंगलियों के कटने, साइकिल, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल चालकों की गर्दन और कान कटने जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त चाइना डोर में फंसकर पक्षियों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके शव पेड़ों पर लटके रहने से दुर्गंध फैलती है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। पतंग उड़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यह सिंथेटिक/प्लास्टिक की डोर मानव जीवन के लिए भी अत्यंत घातक सिद्ध होती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया है।

यह आदेश 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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