जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार संचालित हो रहे हैं, जहां तंबाकू आदि का सेवन कराया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने कहा कि यह कार्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी होटल, रेस्तरां अथवा अन्य किसी स्थान पर हुक्का बार संचालित नहीं किए जा सकेंगे। आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा युवाओं एवं स्कूलों/कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस बुरी लत से बचाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले युवाओं तथा नाबालिगों से अपील की कि वे ऐसी हानिकारक आदतों से दूर रहें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 कोटपा, एफ.एस.एस.ए.आई. अधिनियम तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

