जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में स्कूलों की कैंटीनों, टक शॉप्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 100 मीटर के दायरे और शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों द्वारा बच्चों को रेड बुल, स्टिंग आदि एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने बताया कि इन एनर्जी ड्रिंक्स का बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जिला मोगा में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 19 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

