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जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में स्कूल कैंटीनों, टक शॉप्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों और शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों द्वारा रेड बुल, स्टिंग आदि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने बताया कि इन एनर्जी ड्रिंक्स का बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला मोगा में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश **19 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

