राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल द्वारा पंजाब के विधायकों को “भेड़-बकरी” कहे जाने संबंधी सोशल मीडिया टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश प्रधान एवं मोगा की विधायक द्वारा मोगा अदालत में दायर मानहानि मामले में 25 मई को जेएमआईसी अशिमा शर्मा की अदालत ने स्वाति मालीवाल को 10 जून 2026 के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। कोट ने स्वाति मालीवाल प्री-कॉग्निजेंस नोटिस भेज कर 10 जून को पेश होने को कहा था। आज निर्धारित तिथि पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा अदालत में पेश हुईं। वहीं, स्वाति मालीवाल की ओर से एडवोकेट कुलविंदर शर्मा और एच.एस. ओबरॉय अदालत में उपस्थित हुए और मेमो फाइल किया। इस मामले अदालत ने अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 निर्धारित की है।

